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अगले माह से सेंसर में आने वाली फिल्मों के लिए श्रवण और दृष्टि बाधितों की सुलभता मानक अनिवार्य

अगले माह से सेंसर में आने वाली फिल्मों के लिए श्रवण और दृष्टि बाधितों की सुलभता मानक अनिवार्य इंपा ने सभी सदस्यों को अनुपालन करने का किया निवेदन मुंबई। फिल्म निर्माताओं की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (इंपा) ने अपने सदस्यों को एक पत्र लिखकर निवेदन किया है कि सितंबर से, सेंसर प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय निमार्ताओं के लिए एक्सेसिबिलिटी फीचर वाली फिल्में(श्रवण और दृष्टि बाधितों की सुलभता मानक ) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के निदेर्शानुसार, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (इंपा) के प्रेसिडेंट अभय सिन्हा ने अपने सदस्यों को सूचित किया है कि हमें सभी सदस्यों को सूचित करना है कि जैसा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है, सीबीएफसी द्वारा प्रमाणन के समय सभी फिल्मों को श्रवण और दृश्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सभी सुलभता मानकों जैसे उपशीर्षक, आॅडियो फाइल और आॅडियो विवरण के साथ निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है, जिसका सभी सदस्यों को अपने हित में अनुपालन करना चाहिए।
कार्यान्वयन अनुसूची के अनुसार सिनेमाघरों में रिलीज के लिए फिल्मों के प्रमाणन हेतु आवेदकों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार अपनी फिल्मों के लिए पहुंच-सेवा की व्यवस्था करनी होगी। सभी फीचर फिल्मों को, जिन्हें एक से अधिक भाषाओं में प्रमाणित किया जाना है, श्रवण बाधितों और दृष्टि बाधितों के लिए कम से कम एक सुलभता सुविधा प्रदान करना आवश्यक होगा, अर्थात सीसी/ओसी और एडी, यह सुविधा 15 सितंबर 2024 से प्रत्येक उस भाषा में उपलब्ध होगी जिसमें फिल्म प्रमाणन के लिए आवेदन की गई है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, गोवा के भारतीय पैनोरमा अनुभाग तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्य फिल्म महोत्सवों में विचार के लिए प्रस्तुत फीचर फिल्मों में 1 जनवरी 2025 से अनिवार्य रूप से बंद कैप्शनिंग और आॅडियो विवरण शामिल करना होगा। सीबीएफसी के माध्यम से प्रमाणित होने वाली अन्य सभी फीचर फिल्में जिनमें टीजर और ट्रेलर शामिल हैं और जो थियेटर रिलीज (डिजिटल फीचर फिल्में) के लिए हैं, उन्हें मार्च 2026 से सीसी/ओसी और एडी के लिए अनिवार्य रूप से अभिगम्यता सुविधाएं प्रदान करनी होंगी।
किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के साथ-साथ कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए इंपा ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे सभी आवश्यक सामग्री तुरंत तैयार करें और सभी आवश्यक आवश्यकताओं के साथ सावधानीपूर्वक फिल्में प्रस्तुत करें ताकि फिल्म के प्रमाणन के दौरान किसी भी देरी या समस्या से बचा जा सके।यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सीबीएफसी इन दिशानिदेर्शों को पूरा किए बिना 15/09/2024 से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।

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